हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिए निर्देश, तीन सप्ताह में माँगा जवाब    

इलाहबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या ध्वजारोहण के लिए शिक्षा विभाग में कोई गाइड लाइन है? मुख्य सचिव को इस मामले की निगरानी सौंपी गई है। याचिका की सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अलीगढ़ के निवासी अजीत गौड़ की जनहित याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि अलीगढ़ के मदरसों में राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। किताब से राष्ट्रगान पढ़ते हुए बच्चों का फोटो दिखाया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रकरण केवल अलीगढ़ से ही संबंधित नहीं है। प्रदेश के हर मदरसे या स्कूलों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज फहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग से कहा है कि वह सभी स्कूल कॉलेजों सहित मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना सुनिश्चित करें। याची का कहना है कि तमाम मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता।