लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर को तत्काल ऐतिहासिक बड़े इमामबाडे का ताला खुलवाने का आदेश दिया है। बीते माह से शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद तथा उनके समर्थकों ने बड़े इमामबाड़े पर ताला जड़ दिया था जिसके कारण लखनऊ आने वाले हजारों पर्यटक रोज निराश होकर लौट रहे थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर को तत्काल ऐतिहासिक इमारत इमामबाड़ा का ताला खुलवाने का आदेश दिया। इस तालाबंदी के खिलाफ एक पीआईएल पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। इस मामले में मसरत हुसैन ने जनहित याचिका दाखिल की थी।जिलाधिकारी लखनऊ राजशेखर को आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने दिया।

हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को इस फैसले के साथ ही इमामबाड़ा की सुरक्षा का भी इंतजाम करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इमामबाड़ा पब्लिक प्रॉपर्टी है। इस कारण से इसमें तालाबंदी नहीं हो सकती है। लखनऊ में बड़े तथा छोटे इमामबाड़े में बीते महीने से ताला बंद है। हाईकोर्ट ने एसएसपी को भी दोनों जगह पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। बीते माह से शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और समर्थको ने ईमामबाड़ा पर ताला जड़ा था। मौलाना जव्वाद तथा उनके समर्थकों ने वसीम रिजवी के उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति के विरोध में यह तालाबंदी की थी।