लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने आर0टी0आई आवेदक एवं वादी रामचन्द्र प्रतिवादी सहायक विकास अधिकारी पंचायत ब्लाक जोया जनपद अमरोहा के प्रकरण की सुनवाई के पश्चात जिलाधिकारी अमरोहा को ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चांदनगर एवं ए0डी0ओ0 पंचायत जोया, द्वारा अपात्रों को इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अपात्र महिलाओं क्रांति देवी पत्नी अतर सिंह तथा केलादेवी पत्नी श्री राम प्रकाश निवासीगण ग्राम पंचायत चांदनगर के विरूद्ध जांच के आदेश दिए थे। सूचना आयुक्त के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने जांच कराई जिसमें ग्राम प्रधान एवं ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा अनियमित एवं अवैध तरीके से अपात्रों को इन्दिरा आवास आवंटित करके आवास निर्माण हेतु कुल 90 हजार रु0 धनराशि जारी किए जाने की पुष्टि हुई। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चांदनगर एवं ए0डी0ओ0 पंचायत जोया के विरूद्ध विधिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

आयोग के आदेशानुसार इन्दिरा आवास योजना की ग्राम पंचायत चांदनगर की अपात्र लाभार्थी महिलाओं श्रीमती क्रांति देवी एवं श्रीमती केला देवी से 45 हजार रु0 की धनराशि की वसूली की जा चुकी है। शेष 45 हजार रु0 की वसूली की कार्रवाई प्रगति पर है। ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ रिर्पोट दर्ज की जा चुकी है। सूचना आयुक्त ने आर0टी0आई0 आवेदक द्वारा की गई आपत्तियों का निस्तारण करने के भी आदेश जिलाधिकारी अमरोहा को दिए हैं।