लखनऊ: प्रदेश सरकार ने दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार के उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 में 23वां संशोधन कर दिया है। अब सुरक्षा कारणों से दुपहिया वाहन पर पीछे बैठा व्यक्ति की हेलमेट पहनेगा।
प्रमुख सचिव परिवहन कुमार अरविन्द सिंह देव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जब मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड पर जा रहा हो, तो चालक के साथ-साथ इसमें पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर दुपहिया वाहन चलाते समय पगड़ी बांधे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस नियम को न मानने वालों पर जरूरी कार्यवाही होगी।