हाईकोर्ट का आदेश संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा में सबसे बड़ा कदम: अजय कुमार लल्लू
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उच्च न्यायालय प्रयागराज के लखनऊ में लगाई गयी होर्डिंग्स को तत्काल हटाये जाने के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होने किस प्रकार भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार (निजता के अधिकार) की सुरक्षा के लिए स्वयं संज्ञान लेकर प्रदेश की अहंकारी योगी सरकार के उस फैसले पर तुरन्त रोक लगाई जिसके तहत इस सरकार ने अपने स्तर से ही लखनऊ के कुछ व्यक्तियों को तथाकथित रूप से अपराधी और दंगाई बता करके सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट करने का दोषी मान लिया था और उन लोगों से वसूली हेतु उनके फोटो एवं पता युक्त होर्डिंग्स लगायी गयी थीं। प्रदेश सरकार का यह कदम पूरी तरह असंवैधानिक, मनमाना और तानाशाही पूर्ण था क्योंकि किसी भी अपराधी पर दोष सिद्ध करना भारतीय दण्ड विधान संहिता के तहत मा0 न्यायालय को प्राप्त है न कि किसी सरकार को। सरकार का यह कदम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल अवधारणा कि न्याय पर अंतिम फैसला न्यायपालिका से होगा उसको नष्ट करने वाला था।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केन्द्र और राज्य में जबसे सरकार में आयी है पूरी सरकार एक वर्ग विशेष के प्रति विद्वेषपूर्ण रवैया रखती है और उसे परेशान करने के लिए सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करने पर अमादा है। पिछले कुछ दिनों से इसकी सिरीज जैसी चलायी जा रही है उसी की कड़ी की अंतिम परिणति थी जिसे आज मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज ने दुरूस्त करने की कोशिश की। यह भारतीय संविधान और न्याय की विजय है।
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी अपराध और अपराधी के बचाव में कभी भी नहीं रही है लेकिन अपराध सुनिश्चित करना भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार न्यायपालिका का अधिकार है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका पालन करें और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखें। न्यायालय जो भी फैसला करेगा उसको सभी को पालन करना होगा।