हाईकोर्ट ने दिया बुलंदशहर रेप कांड की सीबीआई जांच का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर रेप कांड की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट इस मामले मे सरकार की ओर से अभी तक की जांच से संन्तुष्ट नही हुई। उसी हाईवे पर में रेप की अन्य चार घटनाओं पर सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
29 जुलाई की रात बुलंदशहर में हाईवे पर मां-बेटी से गैंगरेप की सनसनीखेज घटना हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर इसकी सुनवाई शुरू की। चार दिन की सुनवाई में कोर्ट उप्र सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई। इस पर शुक्रवार को कोर्ट ने इस रेप कांड की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि इसी हाईवे पर मई से जुलाई के बीच चार अन्य रेप की वारदातें हुईं। उन पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 अगस्त की तारीख मुकर्रर की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मां-बेटी के साथ गैंग रेप की इस घटना से पहले 7 मई को भी उसी हाईवे पर ऐसी ही एक घटना हुई थी।
अगर पुलिस ने उसमें सख्त कार्रवाई की होती तो यह घटना न होती, जिसमें 13 साल की बच्ची दरिंदों की शिकार हुई। सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहब भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने की।