चिदंबरम की जमानत अर्ज़ी पर ईडी को हाईकोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में जेल में बिता रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ईडी से सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी। बता दें कि चिदंबरम फिलहाल 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं।
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने कहा है उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के इरादे ठीक नहीं हैं और ये सब उनकी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है।
इससे पहले आईएनएक्स मीडिया के सीबीआई जांच वाले मामले में चिदंबरम को मंगलवार को जमानत मिल गई थी। हालांकि ईडी की जांच वाले मामले में उन्हें जमानत नहीं मिलने की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए। ईडी ने चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत लेकर तिहाड़ जेल में रखा हुआ है। बुधवार को दाखिल की गई जमानत याचिका में चिदंबरम ने कहा था कि ईडी की गिरफ्तारी बदनीयती से की गई और इसका मकसद याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है।
इससे पहले बीते 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई की थी। तब चिदंबरम ने तर्क दिया था कि वह भागेंगे नहीं, इसके लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश इन तथ्यों पर विचार करें कि एक लुकआउट नोटिस ने उन्हें विदेश यात्रा से रोका और उन्होंने देश से बाहर जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था।
वित्त मंत्री रहते पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 में एफआईआर दर्ज की थी.
इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2017 में इस संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं और सीबीआई ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था।