देहरादून: मोटर व्हीकल एक्ट-1988 में भारत सरकार की तरफ से तय की गई चालान की दरों में बीजेपी शासित एक और राज्य ने राहत दी है. यह राज्य है उत्तराखंड. बुधवार को उत्तराखंड सरकार ने चालान की राशि में कटौती कर जनता को राहत दी है. बता दें. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि मंगलवार को बीजेपी की गुजरात सरकार ने घटा दी थी.

दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर उत्तराखंड में भी विरोध किया जा रहा है. अब इस एक्ट में उत्तराखंड सरकार ने आंशिक संशोधन किया है. राज्य सरकार ने केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों की जुर्माना राशि में करीब 50 फीसदी तक की कटौती की है. वहीं कुछ नियमों में जुर्माना राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बुधवार को देहरादून में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर निर्णय लिया गया.

उत्तराखंड में नए नियम कुछ संशोधन के साथ लागू किए जाएंगे. धारा 177 के मुताबिक, भारत सरकार के नए कानूनों के प्रावधानों के मुताबिक ही राज्य सरकार जुर्माना वसूलेगी. चालान की राशि कम की गई है. उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि ये फैसला कैबिनेट में हुआ है. जल्द परिवहन विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा और तब नए नियम लागू होंगे.