गुजरात को मोदी जी का नया मोटर वाहन एक्ट मंज़ूर, कम कर दी जुर्माने की राशि
अहमदाबाद: 1 सितंबर 2019 से देशभर में लागू हुआ नया मोटर वाहन एक्ट एक तरफ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की नींद उड़ाने का काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। नए मोटर वाहन एक्ट में बढ़ाई गई जुर्माने की राशि को कम कर दिया गया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार को कहा कि नए यातायात नियमों के अनुसार, हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे घटाकर 500 कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार सीट बेल्ट ना लगाने पर का नया जुर्माना 1000 है, लेकिन गुजरात में यह 500 है।खतरनाक रूप से वाहन चलाने पर नए नियमों के अनुसार 5000 का जुर्माना है, हालांकि, गुजरात में यह तीन-पहिया वाहनों के लिए 1500, लाइट मोटर वाहन के लिए 3000 और अन्य के लिए 5000 होगा। जबकि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 5,000 रुपए से 3,000 रुपए तक घटाया गया है।
ट्रिपल राइडिंग के लिए 1000 रुपए के मुकाबले जुर्माना 100 रुपए होगा। नए अधिनियम के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में यह छोटे वाहनों के लिए 1000 रुपए और बड़े वाहनों के लिए 3000 रुपए होगा।
नए मोटर वाहन एक्ट के तहत कटने वाले चालान का डर लोगों में इस तरह भरा हुआ है कि वडोदरा के निवासी आर शाह ने अपने हेलमेट पर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा और अन्य दस्तावेज चिपका लिए हैं। राम शाह ने कहा,' इस तरह मैं सड़क पर कभी परेशान नहीं होता और मुझे कभी कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता।' वहीं अलीगढ़ के एक शख्स को कार चलाते समय हेलमेट ना पहनने पर 500 रुपए का ई-चालान मिला, इसके बाद चालान के डर से उसने कार चलाते समय हेलमेट पहनना शुरू कर दिया।