राहुल के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं, भेजा नोटिस
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस राफेल मामले में राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद जारी किया है। बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले से जुड़े दस्तावेजों को वैध माना था। जिसे केन्द्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद राफेल मामले पर फिर से सुनवाई शुरु सकती है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह कह दिया कि ‘मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरा देश कह रहा है कि चौकीदार चोर है। यह जश्न का दिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की बात की है। ‘
राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और राहुल गांधी पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा दिया। जिस पर कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अपने जवाब में राहुल गांधी ने खेद जताया और यह स्वीकार किया कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में उनके मुंह से यह बयान निकल गया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी के इस बयान से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है और कोर्ट ने राहुल गांधी को एक और नोटिस भेजकर 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से जुड़े दस्तावेजों को वैध माना था। दरअसल ये दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए थे। सरकार का तर्क था कि इन दस्तावेजों को बतौर सबूत स्वीकार ना किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इन दस्तावेजों को वैध मानते हुए राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया था। इस पर ही राहुल गांधी उपरोक्त बयान दिया और चौकीदार चोर है की बात कही।