कश्मीरियों के खिलाफ भेदभाव की घटनाओं पर SC सख़्त, 11 राज्यों को नोटिस जारी किया
नई दिल्ली : पुलवामा हमले के बाद देशभर में कश्मीरी मूल के लोगों पर हमले की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत 11 राज्यों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की लिस्ट के मुताबिक नोडल अफसर कश्मीरी व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा व भेदभाव की घटनाओं को रोकेंगे. नोडल अफसरों के बारे में MHA पब्लिसिटी करेंगे, ताकि किसी भी तरह के हमले, सामाजिक बहिस्कार और खतरे से बचाव किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यें के चीफ सेकेट्री और डीजीपी कश्मीरियों के खिलाफ किसी भी हमले व सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन राज्यों को नोटिस जारी किया उनमें जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल हैं.
आपको बता दें कि, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद लिया गया है. सीआरपीएफ के 2500 जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर सड़क के रास्ते जा रहा था. तभी जैश-ए-मोहम्मद ने इस काफिले पर हमला कर दिया. इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे. इस हमले के बाद एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों के सभी कर्मियों को दिल्ली-श्रीनगर, श्रीनगर-दिल्ली, जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-जम्मू क्षेत्रों पर हवाई यात्रा करने की मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी करीब 780,000 कर्मचारी लाभांवित होंगे. अब इनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई भी शामिल हो गए हैं, पहले इन्हें यह अधिकार नहीं था. इनमें वो यात्रा शामिल हैं, जिनमें जवान ड्यूटी से छुट्टी पर जाता है या छुट्टी से वापस लौटते हैं. अभी तक इस सुविधा के हकदार केवल अधिकारी ही थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सभी जवान हवाई सफर कर सकेंगे.