नई दिल्ली: बैंक कर्ज डिफॉल्ट करने में अगर केस दर्ज हुआ तो पासपोर्ट भी जब्त हो सकता है. सीएनबीसी-आवाज़ को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार इसी महीने में इसे कानूनी मंजूरी दे सकती है. अब कर्ज लेनदार के विदेश भागने की आशंका पर पासपोर्ट जब्त हो सकता है. पासपोर्ट जब्त करने की गाइडलांइस फाइनल हो गई है. कर्ज डिफॉल्ट का केस दर्ज होने पर पासपोर्ट जब्त हो जाएगा.

जानबूझकर कर्ज नहीं चुकता करने वालों पर शिकंजा कसले के लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है. इसके लिए पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10(3)(सी) में बदलाव होगा. इसको इसी महीने कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है. (ये भी पढ़ें-अब इंटरनेट चोरी से हो रहे है बैंक अकाउंट खाली, SBI ने अपने ग्राहकों को दी चेतावनी)

इसके लिए सरकार अध्यादेश भी ला सकती है. बता दें कि बैंकिंग सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी. नए नियमों के तहत अब जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों को खतरा माना जाएगा. 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज नहीं चुकाने पर ये नियम लागू होगा.

सरकार दिवालिया कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को भी लोन डिफॉल्ट के मामले में ब्रिटेन से देश लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है. पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को भी देश लाने की कोशिश की जा रही है. माना जा रहा है कि पासपोर्ट की कॉपी मांगने से प्रमोटरों पर और दबाव बढ़ेगा. उन्हें पता होगा कि देश से भागने की कोशिश करने पर उन्हें एयरपोर्ट पर रोका जा सकता है.