रेलवे टेंडर घोटाला मामले में राबड़ी, तेजस्वी को मिली जमानत
नई दिल्ली: रेलवे टेंडर घोटाले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने आईआरसीटीसी स्कैम के आरोपी राबड़ी और तेजस्वी को जमानत दी है। जबकि, लालू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। वे पेरोल की अवधि खत्म होने के बाद रांची की जेल में बंद हैं।
गौरलतब है कि विशेष अदालत ने सीबीआई की ओर से दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए 30 जुलाई को ही इस मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। इससे पहले, पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सभी आरोपियों को 31 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया था। उन्होंने इस मामले में दो कंपनियों सहित 14 आरोपियों को समन जारी किया था।
दरअसल लालू ने चारा घोटाला मामले में गुरुवार को रांची में आत्मसमर्पण किया जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन तबीयत खराब होने के कारण बाद में उन्हें अस्पताल भेज दिया गया।
रेल होटल आवंटन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी पिछले सप्ताह धनशोधन के आरोप में लालू , उनकी पत्नी राबड़ी, उनके बेटे तेजस्वी और अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें लालू के खास करीबी प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता को आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में केंद्रीय रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव पर 2004 से 2006 के बीच अपने पद का दुरुपयोग कर आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित दो होटलों को चलाने का ठेका सुजाता होटल्स को देने का और इसके बदले पटना में दो एकड़ बेशकीमती जमीन प्राप्त करने का आरोप है। पेशी के बाद इस मामले में सभी आरोपियों को जमानत भी लेनी पड़ेगी। जमानत नहीं मिलने की स्थिति में जेल भी जाना पड़ सकता है।