मद्रास हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि मौजूदा जजों सहित सभी वीआईपी लोगों के लिए अलग से लेन बनाया जाए. कोर्ट ने कहा कि यह दुखद है कि वीआईपी लोगों और जजों को टोल प्लाज़ा पर रोका जाता है. यहां तक कि जजों को टोल प्लाज़ा पर 10 से 15 मिनट तक रुकने के लिए मजबूर किया जाता है.

जस्टिस हुलुवाडी जी रमेश और एमवी मुरलीधरन ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा वीआईपी लोगों को अलग से लेन मुहैया कराएं ताकि वो बिना किसी बाधा के जा सकें. कोर्ट ने कहा इस आदेश का पालन नहीं करने पर गंभीरता से लिया जाएगा.

लार्सन एंड टूब्रो कृष्णागिरी वलाजपेट टॉलवे लिमिटेड सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बेंच ने यह निर्देश जारी किया. कोर्ट ने कहा कि जब तक वीआईपी लोगों के लिए अलग से टोल प्लाज़ा नहीं बनेगा तब तक अनावश्यक रूप से उनका परेशानी का सामना करना पड़ेगा.