GST से मुक्त हुआ सैनिटरी नैपकिन
मूर्ति, संगमरमर और राखी पर भी नहीं लगेगा कोई जीएसटी
नई दिल्ली: जीएसटी से जुड़े फैसले लेने वाला शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में कई उत्पादों की दरों में बदलाव किया गया. काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से मुक्त कर दिया गया है. इसकी काफी समय से मांग उठाई जा रही थी. सैनिटरी नैपकिन पर एक साल पुराने जीएसटी शासन के तहत 12 फीसदी का कर लगाया जा रहा था जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही है. बदलाव 27 जुलाई से लागू होंगे.
28वें जीएसटी परिषद की बैठक से 500 की जगह 1000 रुपये से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत व पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है.
लिथियम ऑयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्सर, स्टोरेज वाटर हीटर पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगाहेड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम कूलर पर भी जीएसटी 10 फीसदी घटा दिया गया है. इससे ये वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. इससे अलावा, परफ्यूम, टॉयलेट स्प्रे आदि उत्पाद पर भी 10 फीसदी कम जीएसटी लगेगा.
मूर्ति-पत्थर, संगमरमर, राखी, लकड़ी की मूर्तियां पर बड़ी राहत दी गई है. इन वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा.