नई दिल्ली: पूर्व जेडीयू नेता शरद यादव को दिल्‍ली हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक उनको मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के मामले का फैसला नहीं हो जाता तब तक उन्‍हें जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वह जारी रहेंगी. इसी के साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर फैसला शरद यादव के पक्ष में आता है तो उन्‍हें इन सुविधाओं के एवेज में कोई भुगतान नहीं करना होगा लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो उन्‍हें भुगतान करना होगा. मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.

शरद यादव के पार्टी से निष्कासन के बाद राज्यसभा की सदस्यता से भी अयोग्य ठहरा दिया गया था. ऐसे में उन्‍हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं पर भी रोक लगाने को लेकर दिल्‍ली हाईेकोर्ट में मामला चल रहा है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता तब तक शरद यादव को मिलने वाली सुविधाओं को जारी रखा जाएगा. इसी के साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर फैसला शरद यादव के पक्ष में आता है तो उन्‍हें इन सुविधाओं के एवेज में कोई भुगतान नहीं करना होगा लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो उन्‍हें भुगतान करना होगा. मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी