गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
भाजपा शासित राज्यों को अवमानना नोटिस जारी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने इस मामले पर पूर्व में दिए गए आदेश को अमल में नहीं लाने पर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार (29 जनवरी) को 6 सितंबर, 2017 को दिए गए अदेश को लागू नहीं करने पर कार्रवाई की है। कोर्ट ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया है। तुषार गांधी की अर्जी पर शीर्ष अदालत ने यह कदम उठाया है। कोर्ट ने पांचों राज्यों से जवाब तलब करते हुए पूछा कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। याची की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने कहा कि इस मामले में अवमानना के आरोपियों का पेश होना जरूरी नहीं है।