हनीप्रीत को नहीं मिली अग्रिम जमानत
नई दिल्ली: दुष्कर्म के दोषी गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा.
कोर्ट ने इस दौरान हनीप्रीत के वकील से पूछा कि आप अंतरिम जमानत मांग रहे है. हनीप्रीत कोर्ट में आई नहीं है. क्या वो कल इंवेस्टिगेशन ज्वाइन करेगी ज्वाइन करेगी?
इस पर हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने जवाब दिया, 'हां, ज्वॉइन करेंगी. आप सुरक्षा दीजिए परसो वो इंवेस्टिगेशन ज्वॉइन कर लेगी.' हनीप्रीत के वकील ने कहा कि अगर उन्हें सुरक्षा दी जाएगी तो वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं.
कोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से पूछा की अगर आपको 12 घंटे के लिए प्रोटेक्शन दें तो हनीप्रीत कहां पर सरेंडर करेंगी, हरियाणा या दिल्ली? इस पर वकील ने कहा की 10 मिनट का वक़्त मांगा.
हनीप्रीत के दिल्ली में वकील के पास आने और अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की खबर के बाद हरियाणा पुलिस में हड़कंप मच गया. इसके बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई.
पंचकूला पुलिस की एक टीम को गिरफ्तारी वारंट के साथ दिल्ली भेजा गया. बताया जाता है कि पुलिस को हनीप्रीत के दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के एक मकान ए-9 में होने की सूचना मिली. पुलिस टीम यहां सादे कपड़ों में पहुंची और वहां छापा मारा, लेकिन हनीप्रीत नहीं मिली.
ये राम रहीम का पुराना आवास है. इस आवास में सिर्फ केयर टेकर रहता है. हनीप्रीत का सुराग नहीं मिलने पर हरियाणा पुलिस इस लोकेशन पर तफ्तीश कर रही है.
बता दें कि हरियाणा पुलिस ने राम रहीम की करीबी हनीप्रीत, डेरा प्रवक्ता आदित्य इंसा और पवन इंसा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. यह वारंट अक्टूबर के अंत तक प्रभावी रहेगा, यदि इस दौरान आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया जाएगा.