JNU अब नहीं ले सकेगा विदेशी चंदा
मोदी सरकार ने सैकड़ों संस्थाओं का रद्द किया FCRA लाइसेंस
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने जेएनयू, डीयू, खालसा कॉलेज और आईआईटी दिल्ली को मिलने वाले विदेशी फंड पर रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 (एफसीआरए) के तहत इन संस्थानों को मिला लाइसेंस रद्द कर दिया है।
इस कार्रवाई पर सरकार का तर्क है कि ये वो संस्थान हैं, जो पिछले पांच साल से अपने सालाना इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी नहीं दे रहे हैं या जिन्होंने विदेशी चंदा लेने के लिए फॉरेन कंट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
सरकार का कहना है कि किसी भी संस्थान को तब तक विदेशी चंदा लेने की अनुमति नहीं होती है, जब तक वह एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेता है। इसी के तहत संस्थानों को हर पांच साल बाद अपने सालाना इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी गृहमंत्रालय को देनी होती है।
जिन संस्थानों के विदेशी चंदा लेने पर रोक लगाई गई है और जिनका एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, उनमें पंजाब यूनिवर्सिटी, गार्गी कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, इग्नू, एस्कॉर्ट हॉर्ट इंस्टीट्यूट, सेना झंडा दिवस फंड, जाकिर हुसैन ट्रस्ट, श्री सत्य सांई ट्रस्ट, महात्मा गांधी ट्रस्ट आदि दर्जनों संस्थान शामिल हैं।