मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा को मिली बेल, पुरोहित को जमानत देने से इंकार
साध्वी को जमा कराना होगा पासपोर्ट
2008 के मालेगांव धमाका केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिल गई है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत देने से इंकार कर दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 5 लाख रुपए की जमानत राशि और अपना पासपोर्ट NIA को जमा कराना होगा। साथ ही ट्रायल कोर्ट में हर तारीख पर पेश होना होगा। पीठ ने उसे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और जब भी जरूरत हो एनआईए अदालत में रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति मोरे ने आज के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘ हमने अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में साध्वी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।’’ 2008 में हुए मालेगांव धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और तकरीबन 80 लोग जख्मी हो गए थे। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था।
साध्वी प्रज्ञा पर भोपाल, फरीदाबाद की बैठक में धमाके की साजिश रचने के आरोप लगे थे। प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने बताया कि फरीदाबाद की बैठक में साध्वी के जाने के सबूत नहीं मिले। साध्वी और पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं। अदालत साध्वी और पुरोहित की ओर से दायर अपीलों की सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उनकी जमानत अर्जी को खारिज करने के एक विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
उनके वकील ने कहा, “साध्वी प्रज्ञा के मामले में कोर्ट ने पाया है कि NIA की जांच के बाद जो चार्जशीट दायर की गई उसके हिसाब से साध्वी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। हालांकि प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका कोर्ट मे खारिज कर दी।” वकील ने कहा, “साध्वी प्रज्ञा पर आरोप था कि धमाके में उनके स्कूटर का इस्तेमाल किया गया। जबकि उनका स्कूटर 2004 में ही बेच दिया गया था, जिसके सबूत भी हैं। एक अन्य आरोप था ”