सिनेमाघरों में 10-15 रुपये महंगा हो जायेगा पॉपकॉर्न!
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद द्वारा 21 दिसंबर को पॉपकॉर्न पर अलग-अलग कर दरों की घोषणा सप्ताहांत में मीम फेस्ट का विषय बन गई, लेकिन इसने प्रदर्शकों के लिए उलझन भी बढ़ा दी है। जहां पीवीआर इनॉक्स और मिराज सिनेमा जैसी शीर्ष मल्टीप्लेक्स चेन ने स्पष्ट किया है कि सिनेमाघरों में बिकने वाले कारमेल सहित किसी भी पॉपकॉर्न के लिए कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वहीं सिंगल स्क्रीन प्रदर्शक विशेक चौहान ने बताया कि सिनेमाघरों में बिकने वाले कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था।
चौहान ने कहा कि यह स्पष्ट है कि नमकीन और बटर पॉपकॉर्न को खुले में बेचने पर कर 5 प्रतिशत है, लेकिन पैकेज्ड पॉपकॉर्न पर यह 12 प्रतिशत से कम है। लेकिन जब पॉपकॉर्न में चीनी मिलाई जाती है तो जीएसटी 18 प्रतिशत है। लेकिन भ्रम इसलिए है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खुले में बेचे जाने पर कारमेल पॉपकॉर्न पर अभी भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
पीवीआर आईनॉक्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी गौरव शर्मा ने भी कहा कि सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले पॉपकॉर्न पर जीएसटी 5 प्रतिशत लागू रहेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले कारमेल पॉपकॉर्न के लिए बारीकियां पढ़ रहे हैं।
चौहान ने दोहराया कि मुझे लगता है कि पॉपकॉर्न को खुले में बेचने पर भी कर में वृद्धि होगी क्योंकि यह नमकीन से मीठे की श्रेणी में अंतर करता है। कारमेलाइज़ होने पर यह पॉपकॉर्न नहीं रह जाता है, यह तब कन्फेक्शनरी (मीठा) बन जाता है, जिस पर उच्च जीएसटी लगेगा और यह सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न पर भी लागू होगा,”
चौहान का अनुमान है कि सिनेमाघरों में कारमेल पॉपकॉर्न करीब 10-15 रुपये महंगा हो जाएगा।