भोपाल:
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सबसे पहले गुरुवार को चुनाव को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संविधान समय से पहले चुनाव की इजाजत देता है.

राजीव कुमार ने कहा, ”हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना है. अनुच्छेद 83 (2) कहता है कि संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और तदनुसार आरपी अधिनियम 14 की धारा कहती है कि हम 6 महीने पहले चुनावों की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति राज्य विधानसभाओं की भी है. कानूनी प्रावधानों के अनुसार, हम चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार हैं।

उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 अक्टूबर को किया जाएगा. मध्य प्रदेश में करीब 5.52 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 2.67 करोड़ महिलाएं हैं. एक राष्ट्र, एक चुनाव पर एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत जल्द चुनाव कराना है.