फ़र्ज़ी था भोजपुर एनकाउंटर
बीस साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, चार पुलिसकर्मी दोषी करार
गाजियाबाद: गाजियाबाद जिले के मोदीनगर में हुए भोजपुर एनकाउंटर मामले में बीस साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुना दिया। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश चौधरी की अदालत ने भोजपुर एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए चार पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। अब 22 फरवरी को सीबीआई कोर्ट आरोपियों को सजा सुनाएगी।
8 नवंबर 1996 को भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित मछली गांव के पुलिया के पास चार युवकों का एनकाउंटर किया गया था। इसके बाद मारे गए युवकों के परिजनों ने इसे फर्जी बताया था। इसके बाद 20 साल से कोर्ट में यह मामला चल रहा है। सीबीआई कोर्ट ने भोजपुर थाना के तत्कालीन एसओ लाल सिंह, सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह, सिपाही सूर्यभान व सुभाष चंद को दोषी बताया। कोर्ट का कहना है कि पुलिस ने निहत्थे युवकों पर फायरिंग की। इस मामले में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी व आईपीएस अधिकारी ज्योति बैलूर भी आरोपी हैं। अभी ज्योति को दोषी नहीं बताया गया है। ज्योति बैलूर भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे चुकी हैं और यूरोप में बस गई हैं।