नई दिल्ली: मानव संसाधन मंत्रालय (HRD) ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) पाने वाले स्टूडेंट्स के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का ऐलान किया है। यानी की अब स्कॉलरशिप के लिए आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस मुताबिक जिन छात्र-छात्राओं के पास आधार नहीं है उन्हें 30 जून तक आधार के लिए एनरॉलमेंट करा लेना होगा। आधार मिलने तक छात्रवृति की सुविधा जारी रखने के लिए आधार आवेदन या एनरॉलमेंट स्लिप देना होगा। यह नियम जम्मू-कश्मीर के स्टू़डेंट्स पर लागू नहीं होगा।

मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बच्चे राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (National Means-cum-Merit Scholarship Scheme) का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें 30 जून तक आधार के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय को इससे छूट होगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ऐसा करने के पीछे की वजह छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाना है। साथ ही आधार की वजह से आपको कई सारे दस्तावेज लगाने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि जिन स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड नहीं है वो स्कॉलरशिप के लिए आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप, आधार एनरोलमेंट आवेदन, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मंत्रालय ने स्कूल के छात्रों को दी जाने वाली साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के आवेदन के लिए भी समान प्रावधान किए हैं।

इससे पहले सरकार की ओर से राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया गया था। इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है। जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें इसका आवेदन करने को 30 जून तक का समय दिया गया है। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 8 फरवरी से असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर लागू होगी। यह सभी नए लाभार्थियों पर भी लागू होगी।