टीम इंस्टेंटखबर
आगरा में बिना अनुमति के सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है. पुलिस ने इस मामले में धारा-144 का उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराएं लगाकर केस दर्ज किया है.

दरअसल कुछ दिन पहले आगरा की इमली वाली मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी. एक साथ इतने लोगों के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया था कि अगर सड़क पर किसी धार्मिक कार्यक्रम के कारण यातायात बाधित होता है तो वह अनुमति नहीं दी जाएगी.

सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज रोड स्थित इमली वाली मस्जिद में रोज की तरह पांच दिन रात नौ बजे से रात 11 बजे तक तवारीह की नमाज अदा की जा रही थी. अब तक स्थानीय दुकानदारों और प्रशासन की सहमति से हर साल यह नमाज अदा की जाती थी, लेकिन इस साल इस मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज अदा करने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई. उन्होंने नमाज में बाधा डाली और नमाज के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी. किसी भी अप्रत्याशित सांप्रदायिक घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन ने नमाज के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया. अब अनुमति न होने के बावजूद इस मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.