पंजाब में वोटों की गिनती से पहले धारा 144 लागू
टीम इंस्टेंटखबर
पंजाब में मतगणना से पहले धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए करूणा राजू ने कहा है कि गुरुवार को मतगणना के मद्देनजर मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतगणना से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं , विजयी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि बस दो व्यक्तियों के साथ प्रमाणपत्र लेने मतगणना केंद्र पर जा सकते हैं. उनका कहना था कि विजय जुलूस पर रोक लगा दी गई है.
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, मतों की गिनती के मद्देनजर सभी जिलों में जिला चुनाव अधिकारी सह उपायुक्त द्वारा निषेधाज्ञा लगा दी गई है तथा मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. राजू ने कहा कि राज्य में 66 स्थानों पर बनाए गए 117 मतगणना केंद्रों पर सुबह आठ बजे मतों की गिनती शुरू होग. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 45 कंपनियां मतगणना केंद्रों पर तैनात की गई हैं. इसके साथ ही करीब 7500 अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया में लगाया जाएगा.