नई दिल्ली: 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर की अदालत ने अभिनेता सलमान को बरी कर दिया है। अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट ने सलमान से उनका नाम पूछने के बाद कहा-आप दोषमुक्त किए जाते हैं। कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ के तहत बरी किया है। इससे पहले सलमान के वकील ने भी दावा किया था कि वह बरी हो गए हैं। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा है कि वह अदालत के आदेश की कॉपी आने के बाद आगे के कदम के बारे में सोचेंगे। इससे पहले जज के आने के बाद भी जब सलमान कोर्ट नहीं पहुंचे तो उन्हें आधे घंटे में पेश होने का आदेश दिया गया था। सलमान की बहन अलवीरा खान भी कोर्ट में उनके साथ थीं। सलमान खान के खिलाफ दर्ज 4 मामलों से यह एक था। आरोप था कि सलमान की बंदूक या राइफल का लाइसेंस खत्म हो चुका था।

खान और उनकी बहन अलवीरा मंगलवार शाम यहां पहुंचे थे। सलमान खान अपने बॉडीगार्ड के साथ हरी महल पैलेस होटल में रुके हैं। इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गई थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने अभिनेता को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले उनके वकील ने कोर्ट में मजबूती से उनका पक्ष रखा था। सलमान खान के वकील ने पूरे मामले को ही गलत ठहराते हुए दमदार तर्क दिए थे। उनका कहना था कि सलमान खान का पता मुंबई के बजाय जोधपुर का बताया गया है और मुख्य गवाह पूनम चंद के बयान दर्ज नहीं कराए गए हैं। इसके साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने एयरगन बरामद होना बताया है।

गौरतलब है कि 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप है। इनमें से दो में उन्हें हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है। जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को है।